ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर मामला: नवनीत कालरा ने जमानत के लिए दिल्ली HC का किया रुख

ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में फंसे रेस्टोरेंट संचालक नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. कुछ देर बाद इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

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Deepak Pandey
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Navneet Kalra

नवनीत कालरा ने जमानत के लिए दिल्ली HC का किया रुख( Photo Credit : फाइल फोटो)

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ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले (Oxygen concentrators case)में फंसे रेस्टोरेंट संचालक नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. कुछ देर बाद इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले गुरुवार को साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा (Navneet Kalra) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया.

ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर मामले में नवनीत कालरा को अंतरिम राहत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उसके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था. विशेष न्यायाधीश, साकेत न्यायालयों, सुमित दास ने आदेश दिया कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे रखा जाए.

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है. 

दिल्ली कोर्ट का नवनीत कालरा को अंतरिम राहत देने से इनकार

आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने रेस्तरां खान चाचा से दिल्ली पुलिस द्वारा जब्ती के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी के सिलसिले में व्यापारी नवनीत कालरा के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया. कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसके खिलाफ एक गहन अभियान चलाया था.

एक विशेष न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को कालरा के आवेदन पर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कालरा ने अदालत का रुख किया और दिल्ली पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत मांगी थी. सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से पहले की गई जमानत अर्जी का विरोध किया. अभियोजक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह अपराध शाखा का मामला है. अभियोजक ने कहा, क्या यह इसके लिए एक उपयुक्त अदालत है?

आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे कालरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. जांच से जुड़े एक वरिष्ठ क्राइम ब्रांच सूत्र ने आईएएनएस को बताया था कि हमने कालरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है, जो कई प्रसिद्ध रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की वसूली के बाद फरार हो गया है.

यह कार्रवाई लगभग चार दिन बाद हुई जब पुलिस ने दिल्ली के भोजनालयों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद की. शुक्रवार को खान मार्केट में खान चाचा रेस्तरां में तलाशी के दौरान 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद की गई, जबकि नौ कंसंट्रेटर्स को टाउन हॉल रेस्तरां से बरामद किया गया. खान चाचा रेस्तरां अपने कबाब के लिए जाना जाता है, जबकि टाउन हॉल रेस्तरां पैन-एशियाई व्यंजनों में माहिर है.

गुरुवार को पुलिस ने लोधी कॉलोनी में नेज एंड जू रेस्तरां और बार में तलाशी के बाद 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद की. पुलिस ने रेस्तरां के प्रबंधक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया. सभी तीन रेस्तरां कालरा के स्वामित्व में हैं.

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court court Oxygen Concentrators case navneet kalra
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