देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है. इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई जारी है. MHA के इस ऑर्डर की जानकारी SG तुषार मेहता ने कोर्ट को दी. इसके मुताबिक, ऑक्सीजन टैंकरों के मूवमेंट में किसी राज्य द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम वो कदम उठा रहे हैं कि दिल्ली तक ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने में दिक्कत ना हो.
MHA के एक अधिकारी की ओर से बताया गया कि सुबह हरियाणा में दिक्कत हुई. दो टैंकर 30 MT ऑक्सीजन लेकर दिल्ली के निकले, लेकिन ये कहकर उन्हें रोक लिया गया कि हरियाणा में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है. MHA सेकेट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली के नोडल अफसर और हरियाणा चीफ सेकेट्री से बात हुई है. ये आश्वस्त किया गया है कि अब ऑक्सीजन टैंकर के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैंकर ना रोके जाए.
इस पर दिल्ली HC ने टिप्पणी की कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मामला ऐसा भी नहीं है कि SC ट्रांसफर होने से पहले हम इसको यूं ही टाल दे. इस मसले पर दिल्ली HC ने सरकार को घेरा और काफ़ी सख्त टिप्पणी की. देश के अलग-अलग 5 HCs में भी कोरोना को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच SC ने आज स्वत: संज्ञान ले लिया और संकेत भी दे दिए हैं कि अलग-अलग HCs में लंबित केस को सुनवाई के लिए SC ट्रांसफर किया जा सकता है. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस बोबडे शुक्रवार को रिटायर हो जाएंगे.
तुषार मेहता ने दिल्ली HC को कहा कि उनकी ओर से ये मामला SC में मेंशन नहीं किया गया. HC ने अपने आदेश में इस MHA के ऑर्डर को रिकॉर्ड पर लिया. कहा- केंद्र की ओर से इससे पहले बताया गया था कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होंगी, लेकिन सिर्फ 200-250 मीट्रिक ऑक्सीजन ही दिल्ली को कल मिल पाई है.
दिल्ली HC ने आगे कहा कि हमें पता चला है कि पानीपत में लोकल ऑथॉरिटी की Air Liquidae, पानीपत की ओर से दिल्ली को आने वाले ऑक्सीजन के टैंकर को रोका गया. कल फरीदाबाद बार्डर पर कुछ घंटे तक दिल्ली को आने वाली सप्लाई को रोका गया. कोर्ट ने आदेश दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी MHA के आदेश के अंतर्गत आने तमाम ऑथॉरिटी इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करें, अन्यथा क्रिमनल एक्शन भुगतान होगा.
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सुनिश्चित करे कि बंटवारे के लिहाज से दिल्ली को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिल जाए. दिल्ली की ओर आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को दूसरे राज्यों में रोका न जाए. उन्हें रास्ते में दिक्कत न हो, इसलिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए.
Source : News Nation Bureau