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Delhi Coaching सेंटर हादसे पर पुलिस का बड़ा खुलासा, बताया किस वजह से कोचिंग में घुसा पानी

दिल्ली के राजेंद्र प्लेस इलाके में स्थित Rau's IAS कोचिंग सेंटर पर हुए हादसे में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बताया है कि आखिर इस सेंटर में पानी घुसा कैसे. इसके पीछे क्या थी बड़ी वजह.

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Dheeraj Sharma
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Delhi Police Reveled How to Water Entered In Raus Coaching Center
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Delhi Coaching Center Insident: दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. इस जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस सेंटर में हुई तीन मौत के पीछे की वजह साफ की है. दरअसल इन तीन छात्रों की मौत भले ही पानी में डूबने से हुई हो, लेकिन पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर में पानी घुसने की वजह एक कार है. जी हां पुलिस की शुरुआत जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक एक एसयूवी कार की वजह से ये हादसा हुआ है. 

कोचिंग हादसे में SUV की एंट्री

शुरुआती पुलिसिया जांच में अब कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर एक एसयूवी की एंट्री हो गई है. पुलिस ने अपनी जांच के हवाले से बताया है कि भारी बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव की स्थिति थी. ऐसे में इस दौरान एक एसयूवी कार तेजी से वहां से गुजरी. इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी और इसी रफ्तार में इसके टर्न लेने के कारण कोचिंग सेंटर का दरवाजा ही टूट गया. इसी दरवाजे से टूटने के बाद पानी धीरे-धीरे कोचिंग सेंटर में घुसने लगा और इस पानी में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई. 

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अब गाड़ी की तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि अब पुलिस उस एसयूवी की तलाश में जुटी है जो कोचिंग इंस्टिट्यूट के बाहर तेज रफ्तार से निकली थी. इसके लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज का सहारा भी ले रही है. इसके साथ ही पुलिस इस एसयूवी के मालिक को भी मामले में आरोपित बना सकती है. 

अब तक 7 लोग गिरफ्तार

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. डीसीपी सेंट्रल हर्ष वर्धन ने बताया कि पहले दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब इस मामले में पांच अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक, इमारत के मालिक को भी अरेस्ट किया गया है.  

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पुलिस के मुताबिक, इस मामले विभिन्न धारों में केस दर्ज किया गया है. इसमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से मौत, जो गैर इरादतन हत्या में न हो), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही) और इसके अलावा इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS) की धारा 3(5) के तहत भी केस दर्ज किया गया है. 

New Delhi news today UPSC IAS Coaching center
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