दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सत्ताशीन आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने 11 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है. आप के विधायकों के खिलाफ ये याचिका लाभ का पद मामले में की गई थी. राष्ट्रपति ने इस याचिका को चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर खारिज किया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सह-अध्यक्ष होने की वजह से लाभ के पद की शिकायत की गई थी.
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में को-चेयरपर्सन बनकर लाभ का पद संभालने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी है. राष्ट्रपति ने यह निर्णय चुनाव आयोग के अवलोकन पर लिया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष का पद धारण करना अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि विधायक को वेतन या भत्ते के माध्यम से कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है
बता दें कि मार्च 2017 में विवेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास याचिका दी थी. विवेक ने लाभ का पद मामले में आप के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इनमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है. इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास सलाह के लिए भेज दिया गया था.