दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान राहत देते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं. स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है. अदालत का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्य हैं. मगर अभियोजन के पास उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए कोई धारा मौजूद नहीं है. अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप मुक्त किया है. अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिए हैं. इस मामले में सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने की.
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इससे पहले बुधवार को यह सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चली थी. इसमें ईडी और खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलों को पेश किया. इस मामले को लेकर ईडी की ओर से आप विधायक के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं. अदालत को इस पर संज्ञान लेना था. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित को रखा. सुनवाई के वक्त ईडी का दावा था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर पर्याप्त सूबत मौजूद हैं.
110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूटशन शिकायत
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूटशन शिकायत ईडी की चार्जशीट के बराबर दायर की थी. इसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टचार के जरिए अर्जित धन शोधन किया है. चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल था. इसमें ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था. ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम मे प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा को लेकर पर्याप्त सबूत हैं.