Money Laundering Case में जैकलीन को राहत, अंतरिम राहत 10 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है. चूंकि उनकी जमानत आज खत्म हो रही थी, इसलिए वह सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं. अदालत ने फर्नांडीज को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया. अदालत 10 नवंबर को नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी और दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी.

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IANS
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New Delhi

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली की एक अदालत ने करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है. चूंकि उनकी जमानत आज खत्म हो रही थी, इसलिए वह सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं. अदालत ने फर्नांडीज को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया. अदालत 10 नवंबर को नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी और दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अपना दूसरा आरोप पत्र दायर किया था जिसमें फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है. फर्नांडीज और एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज किए थे. इससे पहले ईडी ने फर्नांडीज की 7.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क की थी. ईडी ने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेत्रियों द्वारा प्राप्त अपराध की आय करार दिया.

फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, पिंकी ने ही सुकेश को बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया था. आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिंकी ईरानी फर्नांडीज के लिए महंगे उपहार चुनती थी और बाद में सुकेश चंद्रशेखर द्वारा उन उपहारों के लिए भुगतान किया जाता था.

ईडी ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में इस मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था. बाद में फरवरी में ईडी ने ईरानी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. चंद्रशेखर ने कई मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए थे. कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने उससे उपहार लेने से इनकार कर दिया था.

Source : IANS

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