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केजरीवाल की जमानत का आधार पुख्ता, हमें उम्मीद है कि HC लोअर कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेगा: संजय सिंह

AAP सांसद सं​जय सिंह ने कहा, ED चाहती है कि जांच चलने तक केजरीवाल जेल में ही रहें, ये कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है

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Mohit Saxena
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sanjay singh ( Photo Credit : social media)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है. ‘आप’ के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट ने जमानत ऑर्डर में कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है. ईडी ने मनगढंत तथ्यों और बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया. अदालत ने आदेश में साफ कहा कि गोवा चुनाव में पैसे के लेनदेन का ईडी के पास किसी तरह का सबूत नहीं है. आप सांसद कहा कहना है कि दो साल की जांच के बाद भी मनी ट्रेल नहीं मिला है.

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ईडी चाहती है कि जब तक जांच चले, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहें. भले ही उसके पास कोई पुख्ता सबूत हो या न हों. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ईडी में हड़कंप मचा हुआ है. वह स्टे लेने हाईकोर्ट पहुंच गई. मगर केजरीवाल की जमानत का आधार पुख्ता है. हमें यह उम्मीद है कि हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेगा. 

ये भी पढ़ें: CM अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला, अभी जेल में रहेंगे

ईडी को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया: संजय सिंह 

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को CM अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. शुक्रवार को करीब 12 बजे अदालत के आदेश की कॉपी जारी हुई. कोर्ट के आदेश ने ईडी को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है. अदालत के आदेश से ये स्पष्ट हो जाता है कि ईडी ने मनगढ़त तथ्यों और बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया. ईडी ने केजरीवाल को फंसाने को लेकर जो बयान जरूरी समझा, उसे अदालत के सामने  रखा और जो बयान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे, उन्हें छिपा लिया गया. 

सीबीआई की एफआईआर में कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं

ट्रायल कोर्ट ने ये साफ किया कि ईडी जिस गोवा चुनाव में लेनदेन की बात कर रही है. उसके पास कोई सबूत नहीं है. इसका अर्थ है कि पूरा मामला फर्जी है. इसका कोई आधार या प्रमाण नहीं है. संजय सिंह ने आगे बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का भी जिक्र किया है. इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं. यह मामला अगस्त 2022 से लंबित है, लेकिन सीबीआई की एफआईआर में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है. 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी की वैधता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उस पर फैसला आना बाकी है. 

ईडी को पता ही नहीं है कि कोर्ट के आदेश में क्या लिखा: संजय सिंह 

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है. आज जब कोर्ट के आदेश की कॉपी जारी ही नहीं हुई है, जज और ईडी को पता ही नहीं है कि कोर्ट के आदेश में क्या लिखा है, लेकिन वह उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई. हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है. 

संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के 28वें पैरा में साफ-साफ लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपात कर रही है. वो यह साफ-साफ बताने को तैयार नहीं है कि इस तथाकथित घोटाले का मनी ट्रेल साबित करने में उसे और कितना समय लगेगा. लेकिन वह चाहती है कि जब तक यह जांच चले तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहें, भले ही उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं. 

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Source : News Nation Bureau

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