मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जमानत अर्जी पर राउस एवेन्यू की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 18 जून को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले जैन को ईडी ने 13 दिन रिमांड पर लिया था, फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज जैन की जमानत अर्जी पर विस्तृत सुनवाई चली। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल के सामने उनके वकील एन.हरिहरन ने जैन के खराब स्वास्थ्य और ईडी की जांच पर सवाल करने के साथ जमानत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है और जमानत मिलने के बाद ना उनके कहीं फरार होने की आशंका है, न ही उन्होंने कभी गवाह या जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। उनसे ईडी की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने जिस वैभव जैन के पास से रिकवरी दिखाई है, उससे सत्येंद्र जैन का कोई सरोकार नहीं है, जैन होने से सत्येंद्र जैन का उससे कोई संबंध हो, ये कोई आधार नहीं।
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा की आरोपी एक अत्यधिक प्रभावशाली शख्स है और जांच को प्रभावित कर सकता है। बेहद गंभीर आरोपों का मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज है, जांच जारी है, जिसमें कुछ और नाम भी आ सकते हैं, जमानत देने से जांच प्रभावित होगी। हवाला का पैसा अलग अलग कंपनियों को भेजा गया, ईडी को पूरी चैन जांच के जरिए स्थापित करनी है। बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन 13 दिन तक ईडी की हिरासत में रह चुके हैं, फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Source : Avneesh Chaudhary