Bulldozer in Shaheen Bagh: दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ दायर CPIM पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है. साउथ MCD में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई. अदालत ने पूछा कि CPIM पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है. अदालत ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ में आता है. क्या कोई पीड़ित नहीं है? इसपर सीनियर वकील पी सुरेंद्रनाथ का कहना था कि एक याचिका रेहड़ीवालों के एसोसिएशन की भी है.
आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट में जाना चाहिए. वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दिया क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था. रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं. अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था. रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए?
अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर दक्षिणी दिल्ली में तोड़ा क्या गया है? इसपर एडवोकेट सुरेंद्रनाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है. शाहीन बाग में बेरंग लौटा बुलडोजर साउथ MCD की योजना के अनुसार, आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाया जाना था. बुलडोजर वहां सुबह 11 बजे पहुंचा. मगर उसे वापस लौटना पड़ा. शाहीन बाग में MCD के एक्शन का भारी विरोध जारी है. यहां MCD ने सिर्फ एक घर के आगे खड़ी लोहे रॉड्स को हटाया है. यहां रिनोवेशन काम चल रहा था.
शूटिंग रेंज के आसपास चला बुलडोजर
प्लान के मुताबिक चार मई को एमबी रोड पर करणी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास बुलडोजर चलना था. इसके बाद 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक चलना था, मगर एक्शन पर रोक लग गई. 6 मई को श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक (एक्शन पर रोक), नौ मई को शाहीन बाग मेन रोड (जी-ब्लॉक) और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक. वहीं दस मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास कार्रवाई होनी थी.
11 मई को लोधी कॉलोनी के मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर और जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास बुलडोजर चलना था. 12 मई को धीरसेन मार्क, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास कार्रवाई होगी. 13 मई को खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास. इस प्लानिंग के अनुसार 4 मई को तुगलकाबाद के एमबी रोड के आसपास करणी शूटिंग रेंज के इलाके में अतिक्रमण हटाया गया था. तब स्थानीय लोगों ने दक्षिणी दिल्ली नगर-निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया था.
HIGHLIGHTS
- कोर्ट ने पूछा, CPIM पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है?
- अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ में आता है