देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आबोहवा खराब हो चली है. दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली और एनसीआर के इलाकों हवा जहरीली हो गई है. राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. जहरीली हवा में सांस लेना आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है. बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू कर दिया है. इसके साथ ही कई नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल गाड़ियों के सड़क पर चलने पर रोक रहेगी. साथ ही गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर भी पाबंदी लगा दी है. दिल्ली में 22 दिसंबर की शाम पांच बजे औसत एक्यूआई 410 दर्ज किया गया है. 35 एक्यूआई स्टेशनों में से 25 स्टेशन का वायु गुणवत्ता 400 के पार यानी गंभीर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.
GRAP 3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में नई पाबंदियां लागू की गई है. इसमें बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों वाली गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ वाले कामों पर पाबंदी लगाई गई है. निर्माण और तोड़फोड़ वाले कार्यों में भवन निर्माण या तोड़फोड़ करने पर पाबंदी लगाई गई है. हालांकि, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को इन नियमों के तहत छूट दी जाएगी.
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ग्रैप-3 लागू होने पर लगती हैं ये रोक
प्रतिदिन सड़कों की सफाई की जाएगी. मशीनों से पानी का छिड़काव भी साथ-साथ होगा. पूरे दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. साथी इंडस्ट्रियां भी बंद रखी जाएगी. यानी जिससे प्रदूषण फैलता और बढ़ता है वैसे कार्यों पर पाबंदी लगाई जाती है. हालांकि, अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों पर छूट रहती है. इसी तरह डेरी प्रोडेक्ट और दवा-ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों और कंपनियों को छूट के दायरे में रखी जाती है. दिल्ली-एनसीआर में माइनिंग भी बंद हो जाएगी. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा. इसके अलावा पांचवीं तक की क्लास भी बंद रखी जाती है. ऑनलाइन मोड में बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है.
Source : News Nation Bureau