उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब कई राज्यों में अपराधियों के मन में भय पैदा करने पर्याय बन चुका है. आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगाईयों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन दिखा. बुलडोजर चलने की खबर फैलते ही जहां अवैध अतिक्रमणकारियों के मन में भय का भाव उत्पन्न हो गया, तो उन्हें बचाने के लिए राजनीतिक, धार्मिक गुटों से जुड़े लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
उत्तर प्रदेश का बुल्डोजर मॉडल अब कई राज्यों में अपराधियों के मन में भय पैदा करने पर्याय बन चुका है । आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगाईयों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन में। @NewsNationTV pic.twitter.com/SNao6QrNIH
— manoj gairola (@manoj_gairola) April 20, 2022
जानकारी के मुताबिक, अवैध कार्रवाई के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को बुलडोजर चलाने से रोक दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के उस इलाके में हर तरह के तोड़फोड़-निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है. बता दें कि जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा निकली थी, जिसपर स्थानीय लोगों ने हमला किया था और पथराव किया था. उस मामले में काफी लोग घायल हो गए थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे: मेयर
नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. जिसका पालन किया जाएगा.
We will follow the SC order & take action accordingly, says Raja Iqbal Singh the Mayor of North Delhi Municipal Corporation after the Supreme Court ordered a status-quo on the demolition drive being conducted by the civic body in violence-hit Jahangirpuri, Delhi pic.twitter.com/gU8XqgcVvE
— ANI (@ANI) April 20, 2022
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एनडीएमसी के 9 बुलडोजरों ने गिराए अवैध निर्माण
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अवैध घरों में रहने वाले लोगों को राहत मिली है. हालांकि ये अंतरिम आदेश हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी से पूरी जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीएमसी इन घरों के अवैध होने का प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत करे. इसके लिए नॉर्थ एमसीडी को कुछ समय भी दिया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही एनडीएमसी के बुलडोजर निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण में लग गए थे, उन्होंने शुरूआती कुछ समय में ही बड़ी मात्रा में अवैध घरों को नष्ट कर दिया था. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब डेढ़ हजार पुलिस के जवानों की तैनाती रही. यही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम ने भी मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है.
Delhi | Supreme Court halts demolition drive conducted by North Delhi Municipal Corporation in Jahangirpuri, orders "status quo" pic.twitter.com/H7PQjPVxxT
— ANI (@ANI) April 20, 2022
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाई रोक
- अगले आदेश तक कार्रवाई पर लगाई रोक
- गुरुवार को फिर होगी मामले की अगली सुनवाई
Source : News Nation Bureau