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तुगलकाबाद में रविदास मंदिर निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दूसरी जगह तलाशें याचिकाकर्ता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस धरती पर मौजूद हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन ये साफ है कि उस जगह फिर से मन्दिर बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता

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Aditi Sharma
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तुगलकाबाद में रविदास मंदिर निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दूसरी जगह तलाशें याचिकाकर्ता

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर फिर से बनाने की अर्जी दायर की गई है. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मंदिर निर्माण के लिए वैकल्पिक जगह तलाशने के लिए कहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो याचिकाकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हैं लेकिन उसी जगह मंदिर निर्मण की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस धरती पर मौजूद हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन ये साफ है कि उस जगह फिर से मन्दिर बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता. मंदिर बनाने के लिए कोई दूसरी बेहतर जगह तलाशिए, वन की ज़मीन पर नहीं.

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किसने दायर की थी याचिका?

दरअसल ये याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. अर्जी में मांग की गई थी कि 1509 से मौजूद मंदिर को गिराए जाने से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है. संत रविदास को मानने वाले लोगों को वहां पूजा करने का अधिकार है. इसलिए कोर्ट दोबारा मंदिर बनाने का आदेश दे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वैकल्‍पिक जगह तलाशने को कहा है.

Supreme Court Tuglakabad ravidas mandir temple contruction
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