Delhi: दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2 जून को दोबारा जेल जाना होगा. दरअसल उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई से देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है. इस याचिका के खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें दोबारा रविवार यानी 2 जून को तिहाड़ जेल ही जाना होगा. बता दें कि हाल में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत (Interim Bail) को सात दिन बढ़ाए जाने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि जेल जाने के बाद से उनका वजन 7 किलो कम हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने कुछ गंभीर बीमारियों की आशंका के चलते अपनी जांचें कराए जाने के लिए कुछ दिन की और मोहलत मांगी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
देश की शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने यह कहते हुए आप प्रमुख का आवेदन ठुकरा दिया कि मुख्यमंत्री को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है. ऐसे में उन्हें इसके लिए वहीं पर जाना होगा.
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इससे एक दिन पहले यानी 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी निर्णय सीजेआई ही लेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य मामले में पहले से ही फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है.
10 मई को दी थी अंतरिम जमानत
बता दें कि शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई 2024 को अंतरिम जमानत दी थी. जमानत की अवधि 1 जून तक थी. इसके बाद यानी 2 जून को उन्हें जेल में सरेंडर करना था. केजरीवाल को कुल 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी.
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Source : News Nation Bureau