गुरुग्राम (Gurugram) में टैक्स डिफाल्टरों की अब खैर नहीं, नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है. गुरुग्राम प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा नहीं करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जोन-4 की टैक्स विग ने टैक्स डिफाल्टरों की 22 दुकानों को सील कर दिया. नगर निगम के जेडटीओ दिनेश कुमार ने बताया कि गांव इस्लामपुर में 20 दुकानों को सील किया गया है. ये दुकानें एक ही व्यक्ति की हैं और इन पर लगभग 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है.
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क्स जमा करवाने के आश्वासन पर कार्रवाई रोक दी
इसके अलावा गांव नाहरपुर रूपा में भी एक व्यक्ति की कई प्रॉपर्टी पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स जमा नहीं करवाया गया है. फिलहाल दो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है. झाड़सा और सोहना रोड पर टीमों ने सीलिग की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा एक सप्ताह में बकाया टैक्स जमा करवाने के आश्वासन पर कार्रवाई रोक दी गई. अधिकारियों के मुताबिक अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो संपत्तियों को सील किया जाएगा.
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जैकबपुरा में एक प्रॉपर्टी को सील कर दिया
प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर जोन-2 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार की टीम ने जैकबपुरा में एक प्रॉपर्टी को सील कर दिया. इस प्रॉपर्टी पर नगर निगम का 8.99 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को आगाह भी किया गया है कि वे अगर इसके बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों का वार्षिक रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है. समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है. प्रॉपर्टी को सील करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जा सकती है.