तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) के खिलाफ रेप के आरोपों के मामले में अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है. गोवा के जिला एवं सत्र न्यायालय मापुसा में इस मामले पर कल यानी गुरुवार को फैसला सुनाया जाना था लेकिन कोर्ट में बिजली नहीं होने के कारण फैसले को टाल दिया गया. तरुण पर उनकी एक महिला सहयोगी का आरोप है कि साल 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उनका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 रेप केस में गिरफ्तार किया गया था.
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हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत उन्हें फंसाया है. उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 8 मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं. गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला.
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महामारी के कारण स्थगित हुआ मामला
अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था. 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था. अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण यह मामला स्थगित किया गया था. गोवा पुलिस ने 30 नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं. गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया.
HIGHLIGHTS
- 2013 में तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था
- अदालत ने 8 मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी