दिल्ली-नोएडा में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके 'फ्री' सफर को जारी रखा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)ने कंपनी के खातों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ और समय की मांग की थी। इस कोर्ट ने कैग को 8 हफ्तों का समय दिया। लेकिन टोल वसूलने पर लगी रोक को हटाने से इंकार कर दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CAG को फ्लाइओवर बनाने में आये खर्चे और वसूले गए टोल और कंपनी के खातों से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए थे। कितना खर्च आया और अब तक कंपनी कितना टोल वसूल चुकी है।
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कोर्ट में कंपनी का पक्ष है कि उनकी ओर से अभी तक टोल पर 1135 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जबकि उनकी कमाई 1103 करोड़ रुपये हुई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोल की वसूली पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने माना था कि टोल कंपनी अपनी लागत से बहुत ज्यादा पैसा कमा चुकी है।
इस आदेश के खिलाफ टोल कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बजाए CAG को टोल कंपनी के खातों का ऑडिट करने का आदेश दिया।
Source : News Nation Bureau