दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल करते हुए नया नियम लागू किया है. अगर वाहन का मालिक मियाद खत्म होने से पहले पुराने वाहन को स्क्रैप कराएगा तो नया वाहन खरीदने में उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन जिनका समय पूरा हो चुका है, उनकी स्कैपिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सीएम आतिशी ने इस योजना को मंजूरी दे रही है. अब जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी.
योजना के तहत न व्यावसायिक और गैर व्यावसाहियक दोनों श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण पर छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने योजना के तहत वाहन खरीदारों को नए वाहन के पंजीकरण के समय पर वाहन के कागजातों के साथ अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधाओं में पुरानी स्क्रैप की गाड़ी के सर्टिफिकेश आफ डिपॉजिट (सीओडी) भी जमा कराना होगा. इसके आधार पर लोगों को मोटल व्हीकल टैक्स में अच्छी छूट मिलेगी.
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योजना के तहत क्या है प्रावधान
योजना के तहत गैर व्यावसायिक पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत और डीजल वाहनों में 15 फीसदी की छूट मिल सकेगी. इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग वाले पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी चलित वाहनों को 15 फीसदी और डीजल वाहनों के लिए 10 फीसदी की छूट मिल सकेगी.
सार्टिफिकेट आफ डिपॉजिट तीन साल तक वैध
योजना में किए गए प्रावधान के मुताबिक वाहन स्क्रैप कराने पर जारी होने वाला सार्टिफिकेट आफ डिपॉजिट तीन साल तक वैध रहने वाला है. इसका अर्थ है कि वाहन मालिक को तुरंत नया वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं है. तीन वर्ष के समय में वह जब भी वाहना खरीदेगा और पंजीकरण कराएगा उसे छूट का लाभ मिलेगा.