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Unlock-4: DDMA ने दिल्ली के लिए जारी किए ये दिशा निर्देश

अनलॉक-4 (Unlock-4) में दिल्ली में मेट्रो, बार और साप्ताहिक बाजार खोलने के लेकर डीडीएमसी (DDMA) ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली में मेट्रो सेवा 7 सितंबर से खोल दी जाएगी.

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Deepak Pandey
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मेट्रो( Photo Credit : फाइल फोटो)

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कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है. दिल्ली में मेट्रो 7 सितंबर से फिर से शुरू होगी. अनलॉक-4 (Unlock-4) में दिल्ली में मेट्रो, बार और साप्ताहिक बाजार खोलने के लेकर डीडीएमसी (DDMA) ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली में मेट्रो सेवा 7 सितंबर से खोल दी जाएगी. चरणबद्व तरीके से केंद्र के निर्देशों के पालन के साथ मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. साप्ताहिक बाजार को ट्रायल बेसिस पर खोलने की अवधि एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है. कंटेंमेंट ज़ोन को छोड़कर 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक सभी निगमों में एक ज़ोन में एक साप्ताहिक बाज़ार लगाया जाएगा.

9 सितंबर से 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में बार खुलेंगे. बार को खोलने के लिए जारी SOPs का सख्ती से पालन करना होगा. नियम उल्लंघन करने पर बार को सील करने के साथ बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ DDMA एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक्साइज लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा.

बाकी सभी विभागों/ PSUs/ऑटोनॉमस बॉडीज/कॉर्पोरेशन्स/लोकल बॉडीज 30 सितंबर तक 'status quo' (यथास्थिति) काम करेंगी. दिल्ली में 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर बार खोलने की इजाजत दी गई. इसके लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए.

दिल्ली में होटल/ रेस्टोरेंट/क्लब में बाहर के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

  • केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले बार खुलेंगे.
  • केवल बिना लक्षण वाले लोगों या ग्राहकों को ही घुसने की इजाजत होगी और मास्क बिना प्रवेश नहीं होगा.
  •  एंट्री के समय हाथों को सनराइज और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा.
  • सीटिंग कैपेसिटी के 50 फ़ीसदी ही लोग अंदर हो सकेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
  • किसी भी खड़े हुए कस्टमर को होटल रेस्टोरेंट या क्लब में सर्व नहीं किया जाएगा.
  • लाइसेंस धारक को पर्याप्त संख्या में लोगों की तैनाती करनी होगी, जिससे नियमों का पालन हो सके.
  • केवल बिना लक्षण वाला स्टाफ ही रखा जाएगा और उसको भी ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ निरंतर हाथों को साफ करना होगा.
  • इन सबके अलावा 4 जून को केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए थे उनका भी पालन करना होगा.
  • नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं उस क्लब होटल या रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर या मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और होटल रेस्टोरेंट या क्लब या रेस्टोरेंट सील भी किया जाएगा. एक्साइज लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

Source : News Nation Bureau

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