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तेज आवाज में गाना बजा रहे थे युवक, पड़ोसी ने रोका तो गोली मारकर कर दी हत्या

Delhi Murder: दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में तेज संगीत बजाने को लेकर हुए झड़के में एक युवक की जान चली गई. बताया जा रहा है कि तेज संगीत बजाने को लेकर दो युवकों में झगड़ा हो गया. तभी एक युवक ने रिवॉल्वर से गोली चला दी.

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Suhel Khan
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Murder in Delhi

तेज संगीत बजाने पर युवक की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

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Delhi Murder: राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में तेज संगीत बजाने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार रात की है. जहां तेज संगीत बजाने पर एक शख्य का झगड़ा हो गया. इसके बाद संगीत बजा रहे युवकों ने शख्स में गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह के मुताबिक, बबलू नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ मोहन गार्डन इलाके में रहता था. वह एवी अपार्टमेंट में केयरटेकर के रूप में नौकरी करता था. इसी अपार्टमेंट में पुजित और लवनीश नाम के दो युवक भी रहते हैं. पुजित अक्सर तेज आवाज में संगीत सुनता था, जिसे लेकर लवनीश अक्सर पुजित को मना करता था. 30 सितंबर  की रात भी पुजित तेज आवाज में संगीत सुन रहा था, इसी दौरान लवनीश उसके फ्लैट के पास पहुंच गया.

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तेज संगीत को लेकर हो गई बहस

उसने तेज आवाज में बज रहे संगीत का विरोध किया. जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. इस दौरान लनवीश का चचेरा भाई अमन भी वहां पहुंच गया. उसके बाद दोनों ने पुजित को अपने फ्लट में खींच लिया. शोर सुनकर इमारत का केयर टेकर बबलू वहां पहुंच गया. उसने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की, इस दौरान अमन ने लवनीश को पिस्तौल दे दी. इस दौरान लवनीश ने गोली चला दी. गोली बबलू के पेट में लग गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

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तेज संगीत को लेकर हैं ये नियम

बता दें कि तेज संगीत को लेकर देशभर में नियम लागू है. जिसके तहत रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत सुनना गैरकानूनी है. अगर रात 10 बजे के बाद किसी को संगीत सुनना हो तो वह 70 डेसीबल तक की आवाज में ही गाना सुन सकता है. इससे तेज आवाज होने पर पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है. इसके तहत जुर्माने का भी प्रावधान है. इसके अलावा तेज संगीत बजाने वालों के खिलाफ आप पुलिस के अलावा सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं. आर्टिकर 32 के तहत आप ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं.

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