Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब स्तर पर पहुंच गई है. इसे देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया गया था, लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ग्रेप-4 को ठीक से लागू करने में सरकार विफल रही है. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर जरूरी निर्देश भी दिया है.
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भारी वाहनों की एंट्री पर दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में सभी 113 एंट्री प्वॉइंट्स पर तुरंत चेकपॉइन्ट स्थापित करें. SC ने कहा कि एंट्री प्वॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए. कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली के इन सभी एंट्री प्वॉइंट पर सख्ती बढ़ेगी होगी.
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GRAP-4: SC ने और क्या कहा
शीर्ष अदालत ने कहा कि 113 एंट्री प्वॉइंट्स में से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर ही निगरानी रखी जा रही है. वहीं लगभग 100 एंट्री प्वॉइंट्स पर भारी वाहनों जैसे ट्रकों की एंट्री की जांच करने वाला कोई नहीं है. सरकार को इन एंट्री प्वॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि ताकि GRAP चरण IV के खंड ए और बी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.
SC ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीएक्यूएम की ओर से पारित आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार और पुलिस ग्रेप-4 को ठीक से पालन करने में विफल रही है.
कोर्ट ने आगे कहा कि जिन 13 एंट्री प्वॉइंट्स पर निगरानी रखी जा रही है. वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया ताकि बार के 13 वकील उनकी जांच कर पता लगाएं किए GRAP-4 के सभी खंडो का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं.