Anti black magic bill: गुजरात में एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो चुका है. जिसके बाद पुलिस अब मानव बलि, काला जादू को लेकर कड़ी कार्रवाई करेगी. इस बिल को विधानसभा में पास कर दिया गया है. इस बिल को प्रदेश में काले जादू, मानव बलि और बढ़ते अंधविश्वास को लेकर गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया था. अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति के बाद इस कानून को राज्य में लागू कर दिया जाएगा. यह बिल करीब 64 साल बाद सर्वसम्मति से पास किया गया है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में राज्यभर से नरबलि और तंत्र-मंत्र से जुड़े आपराधिक मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
गुजरात में एंटी ब्लैक मैजिक बिल हुआ पास
इस बिल को पेश करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि काले जादू की वजह से कई परिवारवालों ने घर के सदस्यों को खो दिया. इसमें विशेष रूप से बच्चे और महिलाओं को शिकार बनाया जाता है. इस कानून की मदद से काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिससे इस तरह के अपराधों पर रोक लगाया जा सकेगा.
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क्या है सजा का प्रावधान
इस बिल के पास होने के बाद पुलिस सीधा अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है.अनुच्छेद-3 में इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने से लेकर सात साल तक की जेल और 5 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध में उकसाने या किसी तरह से अपराधी की सहायता करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे भी अपराधी माना जाएगा और उसके लिए भी सजा का प्रावधान है. यह अपराध गैर जमानती होगा.
किस तरह के मामले अपराध में है शामिल-
1. भूत-प्रेत को शरीर से बाहर निकालने के नाम पर किसी व्यक्ति पर कोड़े बरसाना, जंजीर से बांधकर रखना या अन्य तरीकों से भूत भगाना इसमें शामिल है.
2. किसी के मन में भूत-प्रेत का भ्रम पैदा करना.
3. तंत्र-मंत्र की विद्या से धन का लाभ देने का लालच देना.
4. डॉक्टर की जगह तंत्र-मंत्र से ठीक करने का भरोसा दिलाना.
5. अपने अंदर किसी अलौकिक शक्ति को दिखाकर लोगों को ठगना.
6. महिलाओं को शराब पीकर उसने साथ यौन संबंध बनाना आदि.