गुजरात सरकार (Gujarat) ने कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती उपाय के तहत शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल को दो सप्ताह तक बंद करने का रविवार को आदेश दिया. यह जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने दी. राज्य में कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है. एक अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपाय के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्य सचिव अनिल मुकिम ने कहा, ‘‘सोमवार से दो सप्ताह तक स्कूल, कालेज, ट्यूशन कक्षाएं, आंगनवाड़ी आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
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सिनेमा हॉल तत्काल प्रभाव से 29 मार्च तक बंद
शिक्षक और कार्यालय कर्मी संस्थान आएंगे लेकिन कक्षाएं दो सप्ताह तक निलंबित रहेंगी.’’ उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर गांधीनगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद कहा, ‘‘पूरे राज्य में सभी स्वीमिंग पूल और सिनेमा हॉल तत्काल प्रभाव से 29 मार्च तक बंद रहेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के थूक और छींक के छीटों से फैलता है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने खुले में थूकने पर रोक लगायी है. खुले में थूकते पाये गए व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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सेमिनार और कॉन्फ्रेंस 31 मार्च तक निलंबित
यह शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा लागू कराया जाएगा.’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी और धार्मिक संगठनों से ऐसा कोई भी कार्यक्रम स्थगित करने को कहा है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हों. गुजरात सरकार ने शुक्रवार को महामारी रोग अधिनियम लागू किया जो अधिकारियों को कई कदम उठाने की शक्तियां देता है. इसमें बंद करना और पृथक करना शामिल है. स्वास्थ्य विभाग ने घोषण की है कि सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले सभी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस 31 मार्च तक निलंबित रहेंगे.