गुजरात सरकार बच्चों के बीच स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भोजन खाने को बढ़ावा देने के मकसद से स्कूलों में और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूलों में उच्च वसा, नमक तथा शर्करा वाले भोजन की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है और राज्य सरकार इसके लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में है.
बच्चों के बीच स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की कैंटीन के साथ ही उसके आसपास के 50 मीटर के क्षेत्र में उच्च वसा, नमक तथा शर्करा वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगायी जाएगी.
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बता दें कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने स्कूल कैंटीन और स्कूल की चौहद्दी से 50 मीटर के दायरे में 'जंक फूड' (Junk Food) की बिक्री व विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है. इसका उद्येश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराना है.
भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019' शीर्षक नियमावती का मसौदा जारी किया है. इस पर लोगों से 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने को कहा गया है.