New Vehicle Act 2019 लागू होने के बाद से ही बिना हेलमेट वाले चालको और ट्रिपलिंग करने वाले लोगों की खैर न थी. इस एक्ट के लागू होने के बाद से ऐसे चालान कटने लगे कि लोग अपनी ही गाड़ियों में आग लगाने लगे. लेकिन अब गुजरात के कई शहरों में इन चीजों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. जी हां, सही सुना आपने. अब गुजरात सरकार (Gujarat Sarkar) ने बाइक या स्कुटर पर तीन लोगों को बैठने की छूट दी गई है.
बता दें कि इससे पहले गुजरात सरकार ने MV Act 2019 में लागू कर भारी जुर्माने में छूट दी थी. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani ) ने कहा था 'हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. इसमें जुर्माने की रकम को कम किया है. बता दें कि नए नियम 16 सितंबर से लागू हुए थे.
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अगर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में हेलमेट न पहनने पर अगर 1000 रुपये का जुर्माना है तो MV Act में इसका आधा ही गुजरातवासियों को देना होगा यानी कि सिर्फ 500 रुपया. वहीं यही स्थिति सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी 1000 रुपये का फाइन लगता है लेकिन गुजरात के लोगों को सिर्फ 500 रुपया ही देय होगा.
ट्रिपलिंग करने पर गुजरात राज्य के निवासियों को केवल 100 रुपये का जुर्माना है जबकि नये नियम के तहत करीब 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
नए नियम के तहत जुर्माना 1000 रुपये है, लेकिन गुजरात में इसे बदलकर 500 कर दिया गया है. वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपये फाइन का प्रावधान है. गुजरात में इसे 500 कर दिया गया है.
इसी तरह अगर आप बिना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो नये नियम के तहत आप पर करीब 5000 रुपये का जुर्माना लगता है लेकिन गुजरात में एमवी एक्ट लागू होने के बाद आप पर केवल 2000 रुपये का ही जुर्माना लगेगा जबकि अन्य बड़े वाहनों पर आपको केवल 3000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
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जबकि खतरनाक तरीके (Rash driving) से वाहन चलाने नए नियम के मुताबिक 5000 रुपये जुर्माना है, जबकि गुजरात में तीन पहिया वाहनों को 1500 रुपये, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपये जुर्माना है. नए नियम में ओवर स्पीडिंग के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन गुजरात में 1500 रुपये देने होंगे.
HIGHLIGHTS
- इस राज्य में राज्य सरकार ने अपने निवासियों को दी जुर्माने में भारी छूट.
- एमवी एक्ट लागू कर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई छूट.
- नये मोटर व्हीकल एक्ट में 1000 रुपये जुर्माना है तो एमवी एक्ट के बाद सिर्फ 100 रुपये. यह नियम राज्य में 16 सितंबर से लागू हो जाएगा.