खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी पेप्सिको ने शुक्रवार को किसानों के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है. ये किसानों की बड़ी जीत है. किसानों के वकील के आनंद याग्निक ने बताया कि पेप्सिको ने उत्तरी गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा और अरावली जिलों के किसानों पर एफ 2027 या एफसी 5 किस्म के आलू उगाने का मुकदमा दायर किया था, जिसके लिए उन्होंने प्लांट वेरायटी प्रोटेक्शन (पीवीपी) अधिकारों का दावा किया है.
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कंपनी ने आलू की विविधता और किसान अधिकार (पीपीवीएफआर) अधिनियम, 2001 के तहत आलू की किस्म पर पीवीपी अधिकार प्राप्त किया है और किसान बीज विविधता पर अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. वकील आनंद याग्निक ने कहा कि पेप्सिको ने गुजरात के 9 आलू किसानों के खिलाफ दायर किया मुकदमा वापस ले लिया. पेप्सिको ने किसानों पर आलू की एक खास विविधता वाली फसल को लगाने का आरोप लगाया था, जिसे कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है.
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कंपनी ने एक बयान में कहा था कि किसानों के बड़े हित की रक्षा के लिए, पेप्सिको इंडिया को अपनी पंजीकृत विविधता की रक्षा के लिए न्यायिक सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था. शुरू से ही पेप्सिको ने किसानों को एक मैत्रीपूर्ण समाधान देने की पेशकश की थी. सरकार के साथ चर्चा के बाद, कंपनी ने किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की थी.'
HIGHLIGHTS
- किसानों के वकील के आनंद याग्निक ने दी जानकारी
- गुजरात के किसानों की बड़ी जीत, खुशी का माहौल
- एफ 2027 या एफसी 5 किस्म के आलू उगाने का था केस
Source : News Nation Bureau