गुजरात में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स को लेकर राज्य की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है. बुधवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया. गुजरात सरकार ने श्रम व रोजगार विभाग के दुकान व संस्था विधेयक 1948 को रद्द कर दिया है. गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बैठक के बाद ऐलान किया कि आने वाले गुजरात विधानसभा में नए शॉप एन्ड एस्टाब्लिमेन्ट रेगुलेशन आफ एम्प्लॉयमेन्ट कन्टीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2019 विधेयक को पेश करेंगे.
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उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि समय के साथ-साथ लोग और लोगों का मूड भी बदलता जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग अब देर रात अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं. लेकिन रात के समय ज्यादातर बाजार बंद रहने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं को सामना करना पड़ता है. लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नए कानून के तहत गुजरात में अब 24 घंटे दुकानें, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है.
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गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही गुजरात के स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां आने वाले लोग अब नाइट सफारी का भी पूरा आनंद उठा सकेंगे.
Source : News Nation Bureau