गुजरात सरकार ने शराबबंदी के बाद अब हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा, 'हमने गुजरात में हुक्का बार बंद करने का फैसला लिया है।' राज्य में पहले से ही शराब पर प्रतिबंध है।
राज्य सरकार ने गुरुवार को शराबबंदी कानून तोड़ने वालों की सजा को भी और कठोर कर दिया है।
अब शराब की खरीद-बिक्री पर अब 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले शराब बेचने वालों को 3 साल और खरीदने वालों को महज 1 साल की सजा होती थी।
नए नियम के अनुसार, शराब पीकर हंगामा करने वालों को भी 3 साल तक की जेल हो सकती है। पहले शराब पीकर हंगामा करने वालों के लिए सिर्फ समाज सेवा का प्रावधान था।
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Source : News Nation Bureau