पंचकूला हिंसा मामला: कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अंबाला जेल से बाहर आईं हनीप्रीत

बाबा राम-रहीम (Baba Ram Rahim) मामले में देशद्रोह के आरोपों में पकड़ी गईं हनीप्रीत (Honeypreet) से पहले ही देशद्रोह के आरोप हटा लिए गए थे.

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Deepak Pandey
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पंचकूला हिंसा मामला: कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अंबाला जेल से बाहर आईं हनीप्रीत

देशद्रोह की धारा हटने के बाद हनीप्रीत जमानत पर आई बाहर.( Photo Credit : (फाइल फोटो))

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बाबा राम-रहीम (Baba Ram Rahim) मामले में देशद्रोह के आरोपों में पकड़ी गईं हनीप्रीत (Honeypreet) से पहले ही देशद्रोह के आरोप हटा लिए गए थे. हरियाणा पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका था. इसके साथ ही यह भी तय हो गया था कि हनीप्रीत के अब जमानत पर आने का रास्ता साफ हो गया है. इसी आधार पर हनीप्रीत के वकीलों ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. बुधवार को पंचकूला के सीजेएम रोहित वत्स की अदालत ने हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर ली. इसके साथ ही देरशाम हनीप्रीत जेल बाहर भी आई हैं.

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को पंचकूला कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके बाद जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर उन्हें अंबाला सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया है. बता दें कि हरियाणा पुलिस ने बलात्कार के जुर्म में कारावास की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह की सबसे करीबी हनीप्रीत के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. हनीप्रीत पर डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद 25 अगस्त को हरियाणा के पंचकुला व अन्य जगहों पर हिंसा फैलाने का आरोप है. हरियाणा पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से पंचकूला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 979 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया.

पुलिस ने राजद्रोह, हिंसा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों में हनीप्रीत और डेरा समुदाय के अन्य कार्यकर्ताओं को आरोपी ठहराया है. हनीप्रीत 25 अगस्त की हिंसा की घटना के बाद 38 दिन तक फरार रही थी और उसे बीते तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उसका असली नाम प्रियंका तनेजा है.

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वह अंबाला स्थित केंद्रीय कारा में 23 अक्टूबर से बंद थी. हिंसा में उसके शामिल होने की पुष्टि के लिए एसआईटी हनीप्रीत को हरियाणा के विभिन्न जगहों पर ले गई थी. पंचकुला की एक अदालत ने सितंबर में डेरा के तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं हनीप्रीत, आदित्य इंसा और पवन इंसा के खिलाफ वारंट जारी किया था. हरियाणा पुलिस ने तीनों के खिलाफ राजद्रोह, हिंसा फैलाने व डेरा प्रमुख को भगाने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदातल ने राम रहीम को 25 अगस्त को महिला अनुयायियों से बलात्कार के 1999 के मामले में दोषी करार दिया था. अदालत ने राम रहीम को 20 साल सश्रम कारावास और 30 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई थी. राम रहीम को अभियुक्त ठहराए जाने के बाद हरियाणा के पंचकुला और सिरसा में हिंसा की घटनाएं हुई थीं, जिसमें 41 लोगों की जानें गईं और 260 जख्मी हुए थे. छिटफुट घटनाएं दिल्ली और पंजाब में भी हुई थीं.

हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने कथित तौर पर डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ हनीप्रीत का अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है. राम रहीम की बेटी होने का दावा करने वाली हनीप्रीत ने उनके साथ पांच फिल्मों में हीरोइन की भूमिका निभाई थी.

Haryana Police Baba Ram Rahim Honeypreet Bail to honeypreet
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