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हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, स्वतंत्रता सेनानियों का बढ़ाया पेंशन

2024 के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसे लेकर राज्य सरकार लगातार प्रदेशवासियों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणा करते नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन 25000 से बढ़ाकर 40000 कर दिया है.

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Vineeta Kumari
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हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा( Photo Credit : फाइल फोटो)

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी घोषणा की है. दरअसल, नायब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों के लिए पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अनुसार 1 जुलाई से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया है. बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इससे पहले राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को पेंशन के रूप में बड़ा तोहफा दिया है. इस नई मासिक पेंशन का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को झटका, 23 हजार युवाओं की नौकरी पर लटका तलवार!

स्वतंत्रता सेनानियों का बढ़ाया गया पेंशन

इसके साथ ही सीएम नायब ने हिंदी आंदोलन 1957 में शामिल सत्याग्रहियों की भी मासिक पेंशन 10000 से बढ़ाकर 20000 करने की घोषणा की. 1957 में तत्कालीन पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने मातृभाषा के सम्मान के लिए धर्मयुद्ध शुरू किया था. हरियाणा में कुल 289 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सेवा दी जाएगी. इसके अलावा वोल्वो बसों में 75 फीसदी किराया माफ किए जाने की घोषणा की गई है. आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की फ्री मेडिकल सहायता भी दी जा रही है. 

मासिक पेंशन देने का फैसला

आपको बता दें कि जून 1975 से लेकर 1977 के आपातकाल के दौरान जो पीड़ित थे, उन लोगों के लिए सात साल पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी. आपातकाल के समय कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था. 

5 नंबर बोनस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

वहीं, पंजाब-हरियाण हाईकोर्ट के बाद हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 5 बोनस नंबर दिए जाने की घोषणा 2022 में की थी. जिस पर मई, 2024 में सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और 6 महीन के अंदर दोबारा से परीक्षा का आयोजित करने के लिए कहा था. इसके साथ ही यह भी कहा था कि 23 हजार उत्तीर्ण परीक्षार्थी में से जो यह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. वहीं, हाई कोर्ट की याचिका को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 नंबर बोनस दिए जाने के फैसले को रद्द कर दिया. जिसके बाद नायब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. 

HIGHLIGHTS

  • हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा
  • स्वतंत्रता सेनानियों का बढ़ाया पेंशन
  • 25 हजार से बढ़ाकर किया 40 हजार

Source : News Nation Bureau

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