हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) ने रविवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की, हालांकि, कुछ बड़ी छूट का एलान भी किया गया जिसमें शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. पहले इसका समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था. हालांकि, स्कूलों, आईटीआई, आंगनवाड़ी और क्रेच को बंद करने के निर्देश 15 जून तक जारी रहेंगे.
शॉपिंग मॉल को निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉपिंग मॉल को निर्धारित आगंतुक और समय सीमा का पालन करना होगा. दिशा-निदेश के अनुसार, 25 वर्ग मीटर प्रति क्षेत्र एक व्यक्ति को एक शॉपिंग मॉल में एक समय में एक की उपस्थित रहने की अनुमति होगी. इसी तरह, निर्मित क्षेत्र के अनुसार व्यक्तियों की संख्या अलग हो सकती है. मॉल मालिकों को मॉल में आने वाले लोगों के प्रवेश और निकास पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना होगा. इसके अलावा, मालिकों को कुछ नियम बनाने और उपायुक्त से इसे मंजूरी दिलाने के लिए कहा गया है.
उन्होंने कहा कि उद्योगों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्यालयों के कामकाज के लिए कोविड -19 उचित व्यवहार और दिशा-निदेशरें का पालन करते हुए अपना संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए थे.
ब्लैक फंगस के लगभग 750 मामले आ चुके हैं
मुख्यमंत्री ने कहा, 'ब्लैक फंगस के लगभग 750 मामले आ चुके हैं जिसमें 58 ठीक हो चुके हैं, 50 की मौत हो हुई है और 650 का ईलाज चल रहा है. हमें अभी तक इसके दवा की 6000 से अधिक शीशियां मिल चुकी हैं जिसमें से 1200 शीशियां उपलब्ध हैं. अगले 2 दिन में 2000 शीशियां और आने वाली हैं.'
HIGHLIGHTS
- हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, मॉल को संचालित करने की अनुमति
- शॉपिंग मॉल को निर्धारित आगंतुक और समय सीमा का पालन करना होगा
- स्कूलों, आईटीआई, आंगनवाड़ी और क्रेच को बंद करने के निर्देश 15 जून तक जारी रहेंगे