हरियाणा सरकार ने ऐसे 250 कैदियों की सजा माफ करने का ऐलान किया है. जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, साथ ही जिनकी सजा या तो छह माह या उससे कम बची है. खास बात ये है कि ये आदेश उन कैदियों पर लागू नहीं होगा. जो जघन्य अपराध में जेल में बंद हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि इस दिवाली 250 कैदियों की सजा माफ कर उन्हे तत्काल रिहा किया जाए. ताकि ऐसे कैदी दिवाली अपने परिजनों के साथ जाकर मना सकें. हालाकि रिहा होने वाले कैदियों के लिए कई नियम रखे गएं हैं. पात्र कैदी ही जेल से रिहा हो पाएंगे. सरकार के फैसले का कैदियो के परिवार वालों ने स्वागत किया है.
खट्टर ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए ऐसे कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगा. सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवंबर से शुरू होगी.
ये भी की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने एक नवंबर से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलने की भी घोषणा की. इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी. इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं.
- हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट कर की घोषणा
- आदेश जघन्य अपराध में बंद कैदियों पर नहीं होगा लागू
- ऐसे कैदी जिनकी सजा 6 माह या उससे कम बची है कर दी जाएगी माफ
Source : News Nation Bureau