फरीदाबाद में दिनदहाड़े लव जेहाद के लिये की गयी निकिता तोमर की हत्या में आरोपी तौसिफ और रेहान को फरीदाबाद कोर्ट ने हत्या का दोषी माना. सज़ा पर बहस शुक्रवार को होगी. दरअसल, हरियाणा के फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस (Nikita Tomar Murder Case) में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट निकिता की हत्या में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उसमें दो लोगों को दोषी करार दिया है. हथियार मुहैया कराने के आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है. 26 मार्च को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
यह भी पढ़ें : एंटीलिया केस: असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाज काजी बनेगा सरकारी गवाह
उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बी. काम (B.Com) फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की. इस दौरान निकिता की मौत हो गई. निकिता के घरवालों ने बताया था कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था. उसने निकिता से जबरदस्ती दोस्ती भी करनी चाही. निकिता के जब इन्कार किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी थी.
यह भी पढ़ें : 2 राज्य महाराष्ट्र और पंजाब हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय हैं: स्वास्थ्य मंत्रालय
अस्पताल में इलाज के दौरान निकिता की मौत हो गई थी. दिनदहाड़े अंजाम दी गई यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ व रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन ने तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराया था. आरोपी ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर निकिता पर शादी का दबाव बनाया था. निकिता के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके परिवारवाले हाथ-पैर जोड़ने लगे और निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया. इसके बाद भी तौसीफ ने निकिता को परेशान करना नहीं छोड़ा.
HIGHLIGHTS
- निकिता तोमर हत्याकांड
- आरोपी तौसीफ और रेहान दोषी करार
- एकतरफा प्रेम में कर दी थी छात्रा की हत्या