हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. शुक्रवार को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत उन पर आरोप तय किए गए है. अब अगली सुनवाई में मुख्य ट्रायल शुरू हो जाएगा. वहीं बचाव पक्ष द्वारा मामले में लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को भी सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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पंचकूला में स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान सीबीआई कोर्ट ने मामले में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आरोप तय कर बड़ा फैसला सुनाया. मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी. 7 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा. इससे पहले गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की बहस खत्म हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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मालूम हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले अखबार के ग्रुप एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला सेक्टर-6 में करोड़ों का प्लॉट सस्ते रेट पर अलॉट किया था. इस मामले में AJL हाउस के चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा भी आरोपी थे. हालांकि मोती लाल वोरा पिछले साल निधन हो चुका है. इस मामले में अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कंपनी ही आरोपी हैं.
HIGHLIGHTS
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ी मुश्किलें
- AJL प्लॉट आवंटन में बड़ा झटका
- CBI कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए