डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 17 साल पुराने इस हत्याकांड मामले में अदालत ने राम रहीम के अलावा तीन अन्य दोषियों निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह और किशन लाल को उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कानून व्यवस्था को देखते हुए सजा के ऐलान के वक्त गुरमीत राम रहीम की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. सजा सुनाने के लिए जज जगदीप सिंह पंचकूला कोर्ट सुबह ही पहुंच गए थे. बता दें कि गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था. 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. साध्वी यौन शोषण मामले में लिखे लेटर के आधार पर रामचंद्र ने अपने अखबार में खबरें छापी थीं. छत्रपति पर पहले खबर न छापने के लिए दबाव बनाया गया. धमकियां दी गईं लेकिन वे इन धमकियों के आगे नहीं झुके. 24 अक्टूबर को उनको गोली मारी गई और उन्होंने 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दिया था.
Source : Vishal Thakur