वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मामले में कानून अपना काम करेगा, और उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से पुलिस पर कोई दबाव नहीं है।
बराला ने कहा, 'वर्णिका को न्याय दिलाने के लिए, विकास और आशीष के खिलाफ नियमानुसार वे सभी कदम उठाए जाने चाहिए, जिनकी जरूरत है।'
अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से बयान जारी करने के दबाव में दिखे बराला ने कहा, 'बीजेपी हमारी बेटियों की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। वर्णिका कुंडू मेरी बेटी जैसी है। इस मामले में मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से किसी पर कोई दबाव नहीं है। मामले में कार्रवाई नियमानुसार जारी है।'
Varnika is like my daughter, there is no pressure to influence the investigation: Subhash Barala, Haryana BJP chief #ChandigarhStalking pic.twitter.com/IBhJYhTpip
— ANI (@ANI) August 8, 2017
सुभाष बराला के बेटे विकास बराला व उसके दोस्त आशीष की चार दिन पहले हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.एस.कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा करने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तब से वह मीडिया का सामना करने से बच रहे थे। मंगलवार को वह मीडिया के सामने आए और उन्होंने संक्षिप्त बयान दिया।
Law should take its own course, BJP is party which believes in women's rights&freedom: Subhash Barala, Haryana BJP chief #ChandigarhStalking pic.twitter.com/FG6BVRzPPg
— ANI (@ANI) August 8, 2017
चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार को विकास और आशीष को महिला का पीछा करने के मामले में गिरफ्तार किया था। घटना के समय दोनों नशे में थे। पुलिस ने कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया, जिससे दोनों कुछ ही घंटे में जमानत पर छूट गए।
वर्णिका ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उसके अपहरण की कोशिश की थी। चंडीगढ़ पुलिस का रवैया इस मामले में सवालों के घेरे में रहा है। उस पर वीआईपी की बिगड़ैल औलाद को बचाने के आरोप लगे हैं।
विपक्षी दलों ने सुभाष बराला को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। लेकिन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि घटना का संबंध व्यक्तिगत है, सुभाष बराला का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
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HIGHLIGHTS
- बेटे के द्वारा छेड़छाड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने चुप्पी तोड़ी
- बीजेपी हमारी बेटियों की स्वतंत्रता का समर्थन करती है: बराला
- आईपीसी की धारा 354 डी के तहत स्टॉकिंग का केस दर्ज हुआ था
Source : IANS