Religious Conversion: धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा सरकार के नए फैसले के अनुसार अब राज्य में किसी को धर्म बदलकर शादी करने की अनुमति नहीं है. अगर ऐसा करता पाया गया तो उसको 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है. आपको बता दें कि हरियाणा सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 लेकर आई है. राज्य के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है.
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हरियाणा सरकार ने नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. जिसके बाद से इस कानून का लागू माना जा रहा है. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में धर्म परिवर्तन के मामले काफी बढ़ गए हैं. पिछले 4 सालों में ही इस तरह के 127 मामले दर्ज किए गए हैं. यही वजह कि राज्य सरकार को धर्म परिवर्तन के मामलों में रोक लगाने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 कानून का सहारा लेना पड़ा. इस कानून की धारा 6 में धर्म बदलकर किए गए विवाह को अमान्य करार दिया गया है.
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कानून में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अपने जिले के डीसी को पहले इसकी सूचना देनी होगी. जिसके बाद डीसी ऑफिस में उस शख्स के धर्म परिवर्तन की पूरी डिटेल चस्पा कर दी जाएगी. इसके बाद डीसी खुद इस केस की जांच करेंगे. वो देखेंगे की कहीं इस मामले में धर्म परिवर्तन के नियमों को कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ. अगर हुआ है तो उस शादी के अमान्य मान लिया जाएगा.