हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर बने बैरिकेड को एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए. जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं. जिसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 22 जुलाई की दी है.
शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा 13 फरवरी से भारी बैरिकेडिंग लगाते हुए हुए बंद कर दी गई है. बता दें कि पंजाब के विभिन्न किसान संगठन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे. इस बीच शंभु बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए.
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हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
हालांकि इसके बाद हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान सीमा पार करने में अमसर्थ रहे. इस झड़प में एक किसान की मौत भी हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे. हालांकि उच्च न्यायालय ने जब शंभू सीमा से अवरोधक हटाने का निर्देश दिया तो किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी तक अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे.
शंभू सीमा से बैरिकेड्स हटाने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
सूत्रों की मानें तो हरियाणा सरकार की तरफ से 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह शंभू सीमा को खोलने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे बंद करना आवश्यक था.
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HIGHLIGHTS
- हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
- शंभू सीमा से बैरिकेड्स हटाने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
- 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
Source : News Nation Bureau