हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक साल के लिए प्रदेश में पान, गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है. इसकी बिक्री पर अब प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है.
सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध बना रहेगा. साथ ही इनके भंडारण, निर्माण और उपयोग पर भी रोक रहेगी.
इस दिन के बाद से लागू होंगे नियम
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन करना होगा. खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पाद मिले तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि सरकार ने पहले भी प्रदेश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा चुकी है. साल 2023 में 7 सितंबर को सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए थे. इस बार भी हरियाणा सरकार ने 7 सिंतबर को सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किए हैं.
हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान
बता दें कि हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा. जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी. इसी दिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आएगा. 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. जबकि कांग्रेस 30 सीटें जीतने में सफल हुई थी.
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