बढ़ते स्कूल के फीस के बोझ से परेशान माता-पिता को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, अब प्राइवेट स्कूल बच्चों से फीस नहीं वसूल पाएंगे. अब केवल ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल ही बच्चों के माता-पिता से फीस ले सकते हैं.
इसके अलावा पुरानी ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं और ट्यूशन फीस को बढ़ा सकते हैं. बता दें कि HC ने ये फैसला प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर अभिभावकों की शिकायत के बाद दिया है.
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा निदेशक हरियाणा द्वारा 10 अक्टूबर को निकाले गए आदेश का पालन न होने पर चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद ने शुक्रवार को एक आदेश निकाला है. इसके अनुसार. सभी स्कूल प्रबंधकअभिभावकों से सिर्फ बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस ही मासिक आधार पर वसूल करें. इसके अलावा दूसरा कोई फंड ना लें.
वहींं ये ट्यूशन फीस भी वो ही स्कूल लें सकते हैं, जो छात्रों को रेगुलर ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं. आदेश में ये भी चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा नियमावली की धारा 158 ए के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
Source : News Nation Bureau