निकिता तोमर की हत्या में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में फरीदाबाद अदालत ने पहले ही तौसीफ और रेहान को दोषी माना था. निकिता तोमर हत्याकांड में अदालत ने दोषियों तौसीफ और रिहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट से फैसला आने के बाद निकिता की मां ने न्यूज नेशन से कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी. न्यूज नेशन से बात करते हुए भावुक हुई निकिता की मां विजयवती ने कहा कि घर में हर जगह निकिता की याद आती है.
विजयवती ने कहा कि निकिता के आरोपियों को उम्रकैद की सजा से खुश नहीं है कोर्ट से फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हमारी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है. हम हाई कोर्ट जायेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. हमारे ऊपर दबाव भी है ,लेकिन हम लड़ते रहेंगे जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, ताकि ऐसे आरोपी किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके.
आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस में जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उसमें से दो लोगों को कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. हथियार मुहैया कराने के आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है. इश मामले में इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई थी. तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बी. काम (B.Com) फाइनल इयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की. इस दौरान निकिता की मौत हो गई. निकिता के घरवालों ने बताया था कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था. उसने निकिता से जबरदस्ती दोस्ती भी करनी चाही. निकिता के जब इन्कार किया तो तौसीफ ने उसको गोली मार दी थी.
HIGHLIGHTS
- निकिता तोमर की हत्या में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया है
- फरीदाबाद अदालत ने पहले ही तौसीफ और रेहान को दोषी माना था
- निकिता की मां आरोपियों को उम्रकैद की सजा से खुश नहीं