पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और दुष्कर्म के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका को खारिज कर दी है. यह याचिका उसकी पत्नी ने लगाई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने राम रहीम को बड़ा झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की उस याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है जिसमें उसने राम रहीम को पैरोल देने की मांग की थी. हरजीत कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल की याचिका नियमों के खिलाफ खारिज की है. क्योंकि राम रहीम पैरोल के हकदार हैं. उनकी माता बीमार हैं. बेंच ने कहा कि राम रहीम खुद याचिका कर सकते हैं. ऐसे में वह किस हैसियत से याचिका दायर कर रही है.
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इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) ने पैरोल(parole) की अर्जी को वापस ले ली थी. राम रहीम ने विरोध को देखते हुए पैरोल की अर्जी को वापस ले ली थी. अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल कैद की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हरियाणा के सिरसा में अपने खेतों में खेती करने के लिए 42 दिन की पैरोल मांगी थी. राम रहीम के पैरोल की अर्जी पर कहा गया था कि उसके पैरोल से उसकी रिहाई और बाद में आत्मसमर्पण के समय राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. स्वयंभू धर्मगुरु को दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.