Advertisment

रायन मर्डर केस: अगली सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तार पर हाई कोर्ट की रोक

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
रायन मर्डर केस: अगली सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तार पर हाई कोर्ट की रोक

रायन इंटरनेशनल स्कूल (फाइल फोटो)

Advertisment

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

इससे पहले सोमवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रायन पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। 8 सितंबर को स्कूल परिसर में कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद स्कूल के ट्रस्टियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है।

सात साल के मासूम के पिता वरुण चंद्र ठाकुर की ओर से वकील सुशील के. टेकरीवाल और अनुपम सिघला ने रायन ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर किसी भी तरह की रोक का विरोध किया।

टेकरीवाल ने कहा था कि कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की निर्मम हत्या दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आती है। इसे देखते हुए इन लोगों को अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए।

हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह हरियाणा सरकार को आठ सितम्बर को हुई प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया था।

अदालत ने अगस्टाइन एफ. पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रायन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पहले हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

और पढ़ें: मुश्किल में तरुण तेजपाल, गोवा कोर्ट ने रेप मामले में तय किये आरोप

HIGHLIGHTS

  • कोर्ट ने 7 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है
  • इससे पहले सोमवार को हाई कोर्ट ने रायन पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार किया था

Source : News Nation Bureau

Haryana Gurugram Punjab Haryana High Court Pradyuman murder case Ryan Murder case Ryan International School ryan pinto
Advertisment
Advertisment