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आपके घर में कितनी हैं टॉयलेट सीट्स... टैक्स लेने को तैयार यहां की सरकार, जानें कितना देना होगा हर माह

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए टॉयलेट सीट्स के हिसाब टैक्स भरने फरमान जारी किया है. एकत्र राशि जल शक्ति विभाग के खाते में जाएगी. 

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Mohit Saxena
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toilt seats

toilt seats (social seat)

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हिमाचल में सुक्खू सरकार ने नया फरमान जारी किया है. सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी हुई है. इसके तहत अब घर में मौजूद टॉयलेट सीट्स के हिसाब से आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी होगी. बताया जा रहा है कि इस टैक्स का भार करीब 10 लाख की आबादी पर पड़ने वाला है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के बिल के साथ अब सीवेज को लेकर भी अधिसूचना जारी की है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अब शहरी क्षेत्रों में घरों में बनी हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपये का शुल्क लोगों को चुकाना होगा. इसे सीवरेज बिल के अतिरक्त रखा गया है. एकत्र राशि जल श​क्ति विभाग के खाते में जाएगी. 

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सुक्खू सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सीवरेज का बिल पानी के बिल का 30 फीसदी आएगा. उधर,अपने पानी के सोर्स से उपयोग करने पर और विभाग से सिर्फ सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपये का चार्ज देना होगा. इसे लेकर विभाग ने आदेश जारी किए हैं. 

अब आएगा पानी का बिल भी 

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हिमाचल प्रदेश में पहले पानी का बिल नहीं आता था. भाजपा सरकार ने मुफ्त पानी का ऐलान किया था. मगर अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने माह में हर कनेक्शन पर 100 रुपये पानी का चार्ज लेने का आदेश दिया है. अक्तूबर से यह व्यवस्था आरंभ हो जाएगी. 

केवल सीरवेज कनेक्शन वालों पर असर

गौरतलब है कि शहरी इलाकों में इसका अधिक असर होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सीवरेज  कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यहां पर अधिक असर नहीं होने वाला है. शहरी इलाकों में मौजूद मकानों में अकसर कई वॉशरूम्स लोग बनवाते हैं. अब उन्हें हर सीट पर शुल्क देना होगा. आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम मौजूद हैं. 29 नगर पालिकाएं, 17 नगर पंचायतें हैं. यहां आबादी करीब 10 लाख के आसपास है. ऐसे में कहा जा सकता है कि अधिक आबादी पर नए आदेश का असर दिख सकता है. 

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