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Mandi Masjid Dispute: मस्जिद के अवैध निर्माण पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फरमान

Mandi Masjid Dispute: टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई...

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Yashodhan.Sharma
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हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फरमान सामने आया है. मंडी में प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी. इस दौरान नगर निगम भी ऑफिस रिकार्ड के साथ अपना पक्ष रखा रखेगा. इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्तूबर को होगी. 

बता दें कि हिंदू संगठनों द्वारा 10 सिंतबर को नगर निगम के बाहर और 13 सिंतबर को शहर में प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई थी. इसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियमों के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. 20 सितंबर को नगर निगम ने इस मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए थे. आयुक्त कोर्ट ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था. 

प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को नकारा. मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था. जिसे अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया. 

हिंदू संगठन भी खटखटाएगा कोर्ट का दरवाजा

उधर, इस फैसले के आने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य हिंदू संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में हैं. इस बाबत जल्द ही हिंदू संगठनों की मंडी में एक अहम बैठक होगी.

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