उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने तथा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में कानून व नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकें.
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ठाकुर ने जिला कांगड़ा की इंदौरा तहसील के डमटाल, माजरा, टिपरी तथा ज्वाली क्षेत्र में अतिरिक्त एसपी (मुख्यालय) कांगड़ा, खनन अधिकारी नूरपुर, डीएसपी नूरपुर, एसएचओ इंदौरा तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों सहित औचक निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों को राज्य के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर कानूनी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.
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उद्योग मंत्री ने निरीक्षण के दौरान 18 क्रशर तथा 12 माइनिंग लीज की जांच की. आठ माइनिंग लीज क्षेत्रों में खनन नियमों का उल्लंघन पाया गया. उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाए गए प्रत्येक लीज धारक पर नियमों के अनुसार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए. इस अवसर पर अवैध खनन गतिविधियों के कुल चार मामले पाए गए, जिसमें एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी तथा दो टिप्परों को कब्जे में लिया गया और जुर्माना लगाया गया.
बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नदी के किनारों पर अवैध खनन गतिविधियां को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे तथा अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
HIGHLIGHTS
- हिमाचल प्रदेश से जल्द हटेगा अतिक्रमण
- अवैध खनन पर लगेगा रोक
- सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध