Schools and Government offices to open from today in J&K: Article 370 और 35A (Article 370 and 35A) को खत्म करने के बाद भी जम्मू कश्मीर में खत्म होने के बाद घाटी में टेंशन बरकरार है. इसी वजह से घाटी में छावनी बनी हुई है. हालांकि अब घाटी का माहौल थोड़ा शांत हो रहा है और आम जन जीवन पटरी पर आ रहा है. मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अभी भी कश्मीर घाटी में धारा 144 लागू है.
घाटी के लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि वहां आज से सरकारी दफ्तर और स्कूलों को खुलने का निर्देश दिया गया है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टि्वटर पर उगला जहर, कही ये बड़ी बात
गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया था. इसके अलावा सांबा जिले के स्कूलों में पढ़ाई भी आज से ही शुरू हो जाएगी. हालांकि बाकी जिलों में बकरीद के बाद से ही सारे स्कूल और कॉलेजों के साधारण रुप से खुलने की उम्मीद जताई जा रही है.
गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा है कि डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और श्रीनगर स्थित सिविल सेक्रटेरियट में काम करने वाले सभी कर्मचारी तत्काल प्रभाव से काम पर लौट आवें. इसके साथ ही प्रशासन को निर्देश दिया गया हैं कि ड्यूटी पर आने वाले सभी कर्मियों की सुरक्षा और कामकाज के शांतिपूर्ण माहौल को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए.
यह भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ऐसे पौधे का जिक्र किया, जिससे चमकेगा लद्दाख
आदेश में कहा गया है कि प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को सुचारू और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी. प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी सहायता के लिए, कर्मचारी 2520542, 2571912 और 2571616 में उपायुक्त और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क करें.
बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलहकार अजित डोभाल ने कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने शोपियां के लोगों से बात-चीत की. इस बीच एनएसए डोभाल, आम लोगों के बीच पहुंच कर उनके मन की बात जानने की कोशिश. इसके पहले अजित डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था.
HIGHLIGHTS
- सांबा जिले के स्कूलों में पढ़ाई आज से शुरू होगी.
- प्रसाशन ने सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश जारी किया.
- आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही घाटी में धारा 144 लागू है.