नेशनल पार्टी के नेता और जम्मू एंव कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला से कहा है कि अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने गुजारा भत्ता दें. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर की पत्नी पायल वर्तमान समय में अलग रह रही थी और गुजारा भत्ते के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया था. इससे पहले निचली अदालत ने अपने फैसले में 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को झटका देते हुए अब्दुल्ला की पत्नी पायल के हक में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि उमर को अपनी पत्नी को 1 लाख 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता के रुप में देना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही अब्दुल्ला को बेटे की शिक्षा के लिए अगल से 60 हजार रुपए प्रतिमाह देने होंगे. इससे पहले निचली अदालत ने पायल की याचिका पर फैसला देते हुए अब्दुल्ला को प्रति महीने 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया था.
Source : News Nation Bureau