‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त हाईकोर्ट’ का नाम बदलकर अब ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट’ कर दिया गया है. इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया. आदेश में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था.
आदेश में कहा गया है कि ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का संयुक्त हाईकोर्ट’ नाम बड़ा और बोझिल है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है जो अन्य साझा हाईकोर्ट के नामों की तर्ज पर है जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट.
HIGHLIGHTS
- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट को मिला नया नाम
- शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनर्गठन आदेश पर साइन किया