जम्मू प्रशासन ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए कटरा में तंबाकू, गूटखा और सिगरेट की बिक्री व इस्तेमाल पर बैन कर लगा दिया है. प्रशासन ने यह बैन विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लगाया है. दरअसल, इस निर्णिय का उद्देश्य है कि पूजनीय जगह की पवित्रता को बनाए रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है. हम सभी जानते हैं कि वैष्णो देवी धाम को आस्था का केंद्र माना जाता है और हर साल यहां हजारों-लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. जम्मू के रियासी जिले के डीएम विशेष महाजन ने नियम में बदलाव करते हुए कहा कि यह माता रानी का दरबार है और यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए. इसके साथ ही पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए.
कटरा में सिगरेट और तंबाकू बैन
कटरा में सिगरेट और तंबाकू को बैन करने का निर्णय विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लिया गया है. बता दें कि जम्मू प्रशासन ने पहले ही कटरा और उसके आसपास के इलाकों में मांस व शराब की बिक्री व सेवन पर बैन लगाया जा चुका है. डीएम ने इसे लेकर कहा कि धारा 144 के तहत इलाके में आने वाले नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा कोट तक गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. 1 अगस्त से कटरा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट और तंबाकू बेचना गैर कानूनी होगा. प्रशासन ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है कि कस्बे में जिन विक्रेताओं के पास तंबाकू, सिगरेट और गुटखे का स्टाक मौजूद है, वह अगस्त से पहले इसे खत्म कर दें.
मांस और शराब पहले से ही प्रतिबंधित
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के समय से ही जारी आदेश के बाद से कटरा व उसके पांच किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में मांस व शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. यह प्रतिबंध प्रशासन के द्वारा हर तीन माह के बाद आगे बढ़ा दिया जाता है.
HIGHLIGHTS
- जम्मू प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
- कटरा में बैन हुआ सिगरेट- गुटखा
- 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम
Source : News Nation Bureau