जम्मू की टाडा कोर्ट में आज एक बार फिर रूबिया सईद किडनैपिंग मामले की सुनवाई के बीच यासीन मलिक द्वारा कोर्ट में इन पर्सन हाजिर होने का मामला उठ गया. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक की इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होने की अपील को ठुकरा दिया था. लेकिन आज कोर्ट में दूसरे आरोपियों के मामले में शामिल हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा की आरोपी की इस अपील को ठुकराया नही जा सकता. फिलहाल टाडा कोर्ट अब इन दोनो मामले की अगली सुनवाई नवंबर 23 और 24 को करेगा.
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दरसल जम्मू की टाडा कोर्ट में रूबिया सईद किडनैपिंग और एयर फोर्स अधिकारियों की हत्या के मामले में लागतार सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान यासीन मलिक लगातार कोर्ट के सामने इन पर्सन शामिल होने की जिद पर अड़ा है. टाडा कोर्ट ने पिछली बार हुई सुनवाई के बाद यासीन मलिक को कोर्ट में हाजिर करने को लेकर प्रोडक्शन वॉरंट जारी किए थे. लेकिन कल हुई सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल नंबर 7 के सुप्रिंडेंटेंट ने कोर्ट को लेटर लिख कर जानकारी दी थी की यासीन मलिक की उमर कैद की सजा के खिलाफ एनआईए द्वारा उच्च न्यायलय में की गई अपील और साथ ही सुरक्षा कारणों के चलते उसे कोर्ट में पेश नही किया जा सकता. ऐसे में कोर्ट ने कल यासीन मलिक की इस याचिका को ठुकरा दिया था. साथ ही मामले की सुनवाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जारी रखने को कहा था.
वही आज रूबिया सईद किडनैपिंग मामले के दौरान मामले में दूसरे आरोपियों के वकील असलम गोनी की तरफ से यासीन मलिक की इन पर्सन कोर्ट में शामिल होने का मामला उठाया गया. असलम गोनी ने कोर्ट को कहा की सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसमे ये कहा गया है सुरक्षा कारणों के चलते किसी भी आरोपी के कोर्ट में इन पर्सन आने को अधिकार को नहीं रोका जा सकता. ऐसे में अब एक बार फिर इस मामले में यासीन मलिक की कोर्ट में इन पर्सन शामिल होने की अपील को लेकर बहस होना तय है. फिलहाल टाडा कोर्ट अब इन दोनो मामले की अगली सुनवाई नवंबर 23 और 24 को करेगा.
HIGHLIGHTS
- वकील ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देकर कहा की आरोपी से नही छीना जा सकता अधिकार
Source : Shahnwaz Khan